*केंद्र सरकार ने 20 फरवरी 2026 से नए आईटी संशोधन नियम लागू कर दिए हैं। 10 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब किसी भी एआई से बनाई गई फोटो, वीडियो या ऑडियो पर साफ तौर पर “AI Generated” लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत या सरकारी आदेश मिलने के 3 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट हटाना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी।*
*19 फरवरी को एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल कंटेंट पर ‘ऑथेंटिसिटी लेबल’ की जरूरत बताई थी। नए नियमों के तहत हर एआई कंटेंट में मेटाडेटा यानी ‘डिजिटल डीएनए’ रहेगा, जिससे उसके सोर्स और टूल की जानकारी ट्रेस की जा सकेगी। लेबल या मेटाडेटा से छेड़छाड़ करने पर कंटेंट हटाया जाएगा।*
*चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीपफेक, धोखाधड़ी या किसी की नकल करने जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। प्लेटफॉर्म्स को यूजर से एआई कंटेंट का डिक्लेरेशन लेना होगा। नियमों का पालन न करने पर कंपनियों की कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है।*














