न्यायालयों में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, अनेक प्रकरणों का हुआ आपसी सहमती से निस्तारण*

 

बीकानेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिले के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मांडवी राजवी ने अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में लोक अदालत का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय के न्यायिक अधिकारी न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा, पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 व अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं बैक व वितीय संस्थान के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

मांडवी राजवी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशन में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 16 बेंचों का गठन किया गया। जिनमें दीवानी, फौजदारी (समझौता योग्य), मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक न्यायालय के मामले, बैंक ऋण, विद्युत एवं स्थायी लोक अदालत, राजस्व तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक अधिकारियों तथा विभागीय प्रतिनिधियों के सहयोग से प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया गया, जिससे पक्षकारों को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हुआ। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के शीघ्र न्याय मिलता है तथा समय व धन दोनों की बचत होती है।

सचिव, मांडवी राजवी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश) बीकानेर ने लोक अदालत बैंचों के सभी सदस्यों, अधिवक्ताओं, समस्त बैंकों के मैंनेजर/अधिकारियों, पक्षकारों, कर्मचारियों को इस लोक अदालत के आयोजन में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिये धन्यवाद प्रकट किया और अपील की कि भविष्य में भी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में समाज का प्रत्येक वर्ग सकारात्मक योगदान दें।

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