October 17, 2026 11:16 pm

पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत तीन प्रकरणों में 6.50 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर

बीकानेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के अध्यक्ष अश्विनी विज की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत प्राप्त प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में कुल 4 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक प्रकरण को खारिज किया गया, जबकि शेष 3 प्रकरणों में पीड़ितों को राहत प्रदान करते हुए कुल 6 लाख 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।

पीड़ित प्रतिकर योजना का उद्देश्य अपराध से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें राहत उपलब्ध करवाना तथा उनके पुनर्वास में सहयोग करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के अध्यक्ष अश्विनी विज के मार्गदर्शन में पीड़ितों को न्याय सुलभ कराने तथा पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार प्रतिकर राशि का लाभ उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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