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जयपुर/बीकानेर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थानीय चुनावों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि प्रदेश में आगामी 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और स्थानीय निकाय (Municipal) चुनाव हर हाल में संपन्न कराए जाएं।
इसके साथ ही अदालत ने चुनाव टालने की राज्य सरकार की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:
31 जुलाई 2026 की डेडलाइन: माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जुलाई के अंत तक सभी पंचायत और निकाय चुनाव करा लिए जाएं।
OBC आयोग को निर्देश: हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग को भी 20 जून 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का सख्त आदेश दिया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
दिसंबर तक चुनाव टालने की मांग खारिज: राज्य सरकार ने चुनावों को दिसंबर 2026 तक टालने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह से नामंजूर (खारिज) कर दिया।
संवैधानिक जिम्मेदारी सर्वोपरि: फैसले के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि— “तय समय में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता।”
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज
हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। 31 जुलाई तक चुनाव कराने के इस आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन को बेहद कम समय में तैयारियां पूरी करनी होंगी।
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