सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा उपायों को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि उपदेश देने के अलावा आपने इसे दायर करने से पहले क्या शोध किया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई तक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
जनहित याचिका में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन उपायों की निगरानी और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल या समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया है. इसमें अधिकारियों को खाद्य निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों, रेस्तरां और वाणिज्यिक खाद्य प्रतिष्ठानों और अन्य को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी और समयबद्ध खाद्य सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
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